महेश पारीक, जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को कहा है कि कक्षा दस और कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित करने के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाए.
अदालत ने दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने से इंकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन (Public against corruption) की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने गत 17 मई को गाइड लाइन जारी करते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों को आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश दिए थे, वहीं बीस मई को आदेश में परिवर्तन करते हुए कक्षा दस और कक्षा बारह की सभी स्थगित बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दे दी.
याचिका में कहा गया कि राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई में कुल 23 लाख विद्यार्थी हैं. परीक्षा के दौरान इनके आवागमन के लिए लगभग 80 हजार बसों और 40 हजार थर्मल स्कैनर की आवश्यकता होगी. इसके अलावा प्रश्न पत्र और कॉपी से संक्रमण फैलने की आशंका रहेगी. ऐसे में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए.