अनलॉक पार्ट-1: शिवराज सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा, क्या नहीं

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भोपाल: केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक पार्ट-1 की घोषणा की है. इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है. जिसमें कई चीजों में लोगों को रियायतें दी गई है. जबकि कई चीजों पर पाबंदी लगाई गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है. प्रदेश को आगे ले जाना है.

सीएम ने बताए अनलॉक पार्ट-1 के नियम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक पार्ट-1 के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि एक समय मे 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी. शादियों मे 50 और अंतिम संस्कार मे 20 व्यक्तियों को परमिशन रहेगी. सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलायें, और 10 साल तक के बच्चे घरों मे ही रहें.

कंटेनमेंट एरिया में जारी रहेगा लॉकडाउन
कंटेनमेंट एरिया में 30 जून तक लॉक डाउन जारी रहेगा. अत्याधिक सेवाएं जारी रहेंगी. पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी. राज्य में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा.

8 जून से ये खुलेंगे
अनलॉक के पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे. जबकि शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का निर्णय परामर्श के बाद जुलाई महीने में लिया जाएगा. हालांकि 12वीं की परिक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सामाजिक राजनैतिक, शैक्षणिक समेत सभी तरह की सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी.

जनता को मिली इसमें राहत
राज्य में एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. इंदौर, उज्जैन और भोपाल के अलावा सभी जिलों मे 50 फीसदी परिवहन व्यवस्था शुरु की जाएंगी.

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यहां जाने के लिए ई-पास की जरूरत
प्रदेश के किसी जिले से अन्‍य राज्‍य में अथवा अन्‍य राज्‍य से प्रदेश के किसी जिले में यात्रा करने के लिए ई-पास प्राप्‍त करना अनिवार्य होगा. ऐसी परिस्थिति में ई-पास ऑटो जनरेटेड होंगे और आवेदन करते ही संबंधित को एसएमएस के माध्यम से स्वतः प्राप्त हो जाएंगे.

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