Go First Fine: एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। नौ जनवरी को बेंगलूरु में इस एयरलाइन कंपनी का एक विमान यात्रियों को लिए बगैर ही उड़ गया था। इस पर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।Source